केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का निर्णय : छोटे स्टार्ट अप को कर अवकाश

Central Board of Direct Taxes decision: Tax holiday for small start ups
प्रश्न-कितने करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे स्टार्टअप को कर अवकाश मिलना जारी रहेगा?
(a) 10 करोड़ रुपये
(b) 15 करोड़ रुपये
(c) 20 करोड़ रुपये
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
  • 22 अगस्त, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा किया कि छोटे स्टार्टअपों को पूर्व की भांति कर अवकाश मिलना जारी रहेगा।
  • यह कर अवकाश आयकर कानून, 1961 की धारा 80 IAC में किए गए उल्लेख के अनुसार जारी रहेगा।
  • कर अवकाश 25 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे स्टार्टअप को मिलना जारी रहेगा।
  • शर्तें
  • CBDT के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप स्वतः धारा 80-IAC के तहत कर के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • कर छूट (कर अवकाश) के लाभ के लिए स्टार्टअप को धारा 80-IAC में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

लेखक-पंकज पाण्डेय

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.thehindu.com/business/tax-holiday-only-for-start-ups-with-turnover-up-to-25-crore/article29225177.ece