केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नई सेफ हार्बर व्यवस्था अधिसूचित

Central Board of Direct Taxes (CBDT) notifies new Safe Harbour Regime

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नई सेफ हार्बर व्यवस्था अधिसूचित की गयी। यह नई सेफ हार्बर व्यवस्था किस वित्त वर्ष तक प्रभावी रहेगी?
(a) 2017-18
(b) 2018-19
(c) 2019-2020
(d) 2020-2021
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 8 जून, 2017 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नई सेफ हार्बर व्यवस्था अधिसूचित की गयी जो इस मुद्दे पर गठित समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
  • उद्देश्य-ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े विवादों को कम करने, करदाताओं को निश्चितता उपलब्ध कराने, सेफ हार्बर मार्जिन को औद्योगिक मानकों के अनुरूप करने और सेफ हार्बर ट्रांजैक्शन के दायरे में वृद्धि करना।
  • नयी सेफ हार्बर व्यवस्था के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-
    (i) नयी व्यवस्था 1 अप्रैल, 2017 (कर निर्धारण वर्ष 2017-18) से प्रभावी, जो आगामी दो वर्षों तक अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2019-2020 तक प्रभावी रहेगी।
    (2) कर निर्धारण वर्ष 2017-18 तक मौजूदा हार्बर व्यवस्था के तहत योग्य माने जाने वाले करदाताओं को सर्वाधिक लाभप्रद विकल्प चुनने का भी अधिकार होगा।
    (3) ट्रांजैक्शन की एक नई श्रेणी-रिसीट ऑफ लो वैल्यू-एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज’ की शुरूआत की गयी है।
    (4) सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाओं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी पूर्णतः या आंशिक अनुबंधित एवं विकास सेवाओं और जेनेरिक औषधीय दवाओं से जुड़ी पूर्णतः या आंशिक अनुबंधित अनुसंधान एवं विकास सेवाओं के संदर्भ में नई सेफ हार्बर व्यवस्था 200 करोड़ रुपये तक के ट्रांजेक्शन हेतु उपलब्ध है।
    (5) सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं से जुड़े ट्रांजेक्शन के संदर्भ में सेफ हाबर मार्जिन दर वर्तमान में 18 फीसदी के अधिकतम स्तर पर ला दी गयी है जो पिछली व्यवस्था में 22 फीसदी थी।
    (6) नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाओं से जुड़े ट्रांजैक्शन के संदर्भ में 24 प्रतिशत, 21 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की तीन विभिन्न दरों का एक श्रेणीबद्ध ढांचा बनाया गया है, जिसे विगत व्यवस्था के 25 प्रतिशत की एकल दर के स्थान पर लागू किया गया है।
    (7) यह नई दरें कर्मचारी लागत और संचालन लागत के अनुपात पर आधारित हैं।
    (8) सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी पूर्णतः या आंशिक अनुबंधित अनुसंधान एवं विकास सेवाओं और जेनेरिक औषधीय दवाओं से जुड़ी पूर्णतः या आंशिक अनुबंधित अनुसंधान एवं विकास सेवाओं से जुड़े ट्रांजैक्शन के संदर्भ में सेफ हार्बर मार्जिन को विगत व्यवस्था के तहत क्रमशः 30 और 29 प्रतिशत की दर से कम करके 24 प्रतिशत किया गया है।
    (9) ध्यातव्य है कि नई सेफ हार्बर व्यवस्था करदाताओं हेतु वैकल्पिक है।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=65409
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=165515