कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

The Factories (Amendment) Bill, 2016

प्रश्न-अभी हाल ही में लोकसभा द्वारा कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया है। इस विधेयक के तहत एक तिमाही में श्रमिकों के लिए ओवरटाइम की कितनी समयावधि निर्धारित की गई है?
(a) 115 घंटे
(b) 150 घंटे
(c) 100 घंटे
(d) 50 घंटे
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 10 अगस्त, 2016 को लोकसभा द्वारा श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा प्रस्तुत कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया।
  • इस विधेयक के तहत कारखाना (फैक्ट्री) अधिनियम, 1948 में संशोधन किया जायेगा, जो श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे विषयों से संबंधित मुद्दों को विनियमित करता है।
  • यह अधिनियम राज्य सरकार को विभिन्न विषयों के संबंध में नियम बनाने की अनुमति प्रदान करता है, जैसे-दोहरा रोजगार, कारखाने के रजिस्टर में व्यस्क श्रमिकों के विवरणों को सम्मिलित करना तथा विशेष प्रकार के काम करने वाले श्रमिकों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्रदान करने की शर्तें, इत्यादि।
  • इसके अतिरिक्त यह विधेयक केंद्र सरकार को भी इस प्रकार के नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है।
  • इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार श्रमिकों को प्राविधानों से छूट संबंधी नियम बना सकती है जो निम्नलिखित हैं-
    (i) कारखाने में प्रबन्धकीय या गोपनीय पद पर आसीन व्यक्ति की परिभाषा से संबंधित नियम।
    (ii) कुछ किस्म के वयस्क श्रमिकों (जैसे-तत्काल मरम्मत का कार्य करने वाले श्रमिक) पर काम के निश्चित घंटों, विश्राम की अवधि इत्यादि से संबंधित प्रावधानों के लागू न होने की शर्त से संबंधित नियम।
  • यह विधेयक इस प्रकार के नियम बनाने का अधिकार-केंद्र एवं राज्य सरकारों, दोनों को प्रदान करता है।
  • विधेयक इस प्रावधान में परिवर्तन करता है कि-विधेयक के लागू होने के पश्चात बनाए गए नियमों के संबंध में 5 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी।
  • विधेयक राज्य सरकार को एक तिमाही काम के लिए ओवरटाइम प्रदान करता है, किंतु एक तिमाही के लिए ओवरटाइम की कुल समयावधि 50 घंटों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के तहत एक तिमाही में ओवर टाइम की समयावधि को 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे कर दिया गया है, तथा इस संबंध में नियम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
  • इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी कारखाने में काम का अत्यधिक दबाव है तो यह विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों की एक तिमाही में ओवर टाइम काम करने की समयावधि को 75 घंटे से बढ़ाकर 115 घंटे करने की अनुमति प्रदान करता है।
  • इसी विधेयक के तहत केंद्र या राज्य सरकार को जनहित में ओवर टाइम कार्य करने की समय सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसा निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है-
    (i) कारखाने में काम का अत्यधिक दबाव होने पर।
    (ii) जनहित में।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/the-factories-amendment-bill-2016/
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=148706
http://www.business-standard.com/article/news-ians/lok-sabha-passes-factories-amendment-bill-2016-116081001776_1.html
http://www.prsindia.org/billtrack/the-factories-amendment-bill-2016-4368/
http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/factories-amendment-bill-passed-in-lok-sabha/articleshow/53646103.cms