कर्नाटक विधानसभा चुनाव

प्रश्न-हाल ही में किस राज्यपाल ने बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई?
(a) केशरीनाथ त्रिपाठी
(b) बलराम दास टंडन
(c) पी. सदाशिवम
(d) वजुभाई वाला
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 17 मई, 2018 को भाजपा विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
  • वह तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने।
  • इससे पूर्व वह 12 नवंबर से, 19 नवंबर, 2007 तथा 30 मई, 2008 से 31 जुलाई, 2011 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री रहे।
  • इस पद पर इन्होंने सिद्धरमैया का स्थान लिया।
  • राज्यपाल वजुभाई वाला ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी।
  • गौरतलब है कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 222 सीटों के लिए मतदान हुआ था।
  • 15 मई, 2018 का निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा की गई।
  • जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 78 सीटें, जनता दल (सेक्युलर) को 37, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट, कर्नाटक प्रगन्यवंता जनता पार्टी को 1 सीट तथा अन्य को 1 सीट प्राप्त हुई थी।
  • चुनाव परिणामों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 38.0 प्रतिशत मत, भारतीय जनता पार्टी को 36.2 प्रतिशत, जेडी (एस) को 18.3 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत मत नोटा का रहा।
  • इन चुनाव परिणामों के अनुसार, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ।
  • बहुमत के लिए किसी भी दल के पास 112 विधायक होने चाहिए।
  • हालांकि भाजपा 104 सीटों के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।
  • राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके भाजपा ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया।
  • परिणामस्वरूप राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलायी।
  • राज्यपाल ने उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया।
  • वहीं कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) ने चुनाव परिणाम के बाद हुए गठबंधन (Post Pole Alliances) को राज्यपाल द्वारा न बुलाए जाने तथा येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए राज्यपाल द्वारा दिए गए पत्र को चुनौती देने के लिए 16 मई, 2018 को उच्चतम न्यायालय में आधी रात को याचिका दी।
  • इस याचिका में उन्होंने बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की थी।
  • देर रात तक चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, एस.के बोब्डे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
  • लेकिन, पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य में शपथ ग्रहण और सरकार के गठन की प्रक्रिया उसके समक्ष लंबित मामले के अंतिम फैसले के दायरे में आएगी।

संबंधित लिंक
http://eciresults.nic.in/
http://www.thehindu.com/elections/karnataka-2018/yeddyurappa-takes-oath-as-karnataka-cm-in-the-name-of-god-and-farmers/article23910016.ece
http://www.india.com/news/agencies/sc-to-hear-cong-jds-petition-against-karnataka-guv-invite-to-bjp-to-form-govt-3058736/