एनपीएस के कोष आवंटन में फेरबदल

PFRDA circular on multiple choice to the Subscribers

प्रश्न-हाल ही में पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए द्वारा निवेश नियमों में बदलाव किया गया है। नया नियम किस तिथि से लागू होगा?
(a) 3 मार्च, 2017
(b) 25 मार्च, 2017
(c) 31 मार्च, 2017
(d) 1 अप्रैल, 2017
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 1 मार्च, 2017 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा निवेश नियमों में बदलाव किया गया है।
  • नए नियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अंशधारकों को एक वित्त वर्ष में अपनी संपत्ति आवंटन में दो बार बदलाव करने की अनुमति होगी।
  • नया नियम 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगा।
  • यद्यपि एनपीएस अंशधारक अपना निवेश वर्ष में एक बार इक्विटी, कॉर्पोरेट बांड और सरकारी प्रतिभूतियों में फेरबदल कर सकते हैं।

संबंधित लिंक
http://pfrda.org.in/WriteReadData/Links/multiplechoice123ea68491f-d4cf-44ca-bcb6-61f9c3db58e2.pdf
http://nupeap.blogspot.in/2017/03/pfrda-circular-on-multiple-choice-to.html