‘एक जनपद-एक उत्पाद’ कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना

प्रश्न-हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?

(a)  इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य सूचीबद्ध बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा।

(b) योजनांतर्गत लाभार्थियों को मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

(c)  25 लाख रुपये तक की परियोजना हेतु कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।

(d) 25 लाख से अधिक और 50 लाख रुपये तक की लागत वाली इकाइयों को 6.25 लाख रुपये या परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगा।

उत्तर-(d)

संबंधित तथ्य

  • 11 सितंबर, 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य सूचीबद्ध बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा।
  • योजनांतर्गत लाभार्थियों को मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगी।



  • यह धनराशि लाभार्थियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • योजनांतर्गत 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं हेतु कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये, जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
  • 25 लाख रुपये से अधिक और 50 लाख रुपये तक की लागत वाली इकाइयों के लिए 6.25 लाख रुपये या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगा।



  • 50 लाख से अधिक और 1.5 करोड़ तक की लागत वाली इकाइयों पर 10 लाख रुपये या लागत का 15 प्रतिशत जो भी अधिक होगा देय होगा।
  • 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की कुल परियोजना लागत इकाइयों में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम 20 लाख रुपये, जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगा।
  • दो वर्ष तक सफलतापूर्वक उद्यम चलाने के बाद मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी।
  • एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।



  • जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी समिति के अध्यक्ष और उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र सदस्य सचिव या संयोजक होंगे।
  • परियोजना की उपयोगिता, आर्थिक संभाव्यता इत्यादि बिंदुओं के सम्यक परीक्षण के बाद लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
  • ओडीओपी योजना के तहत लाभार्थियों हेतु पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं-आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है, उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबंधित जिले के ओडीओपी उत्पाद इकाइयों को ही प्राप्त होगी, आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए और लाभार्थी द्वारा भारत सरकार या प्रदेश सरकार की संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया होना चाहिए।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1546949