उ.प्र. मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

important decisions were taken in the meeting of the Council of Ministers held under the chairmanship of Yogi Adityanath.

प्रश्न-उ.प्र. मंत्रिमंडल ने अपनी प्रथम बैठक में गेंहू खरीद का कितना लक्ष्य निर्धारित किया?
(a) 50 लाख मीट्रिक टन
(b) 60 लाख मीट्रिक टन
(c) 70 लाख मीट्रिक टन
(d) 80 लाख मीट्रिक टन
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 4 अप्रैल, 2017 को उ.प्र. में नवगठित मंत्रिमंडल ने अपने प्रथम बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये-
    1. प्रदेश में संचालित अवैध पशु वधशालाओं को बन्द करने एवं यांत्रिक पशु वधशालाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में दिये गये आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया।
    2. रबी विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेंहू क्रय नीति को मंजूरी प्रदान की गयी जिसके अनुसारः-
    (i) गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रु. प्रति कुंतल की दर पर रखा गया।
    (ii) वर्ष 2017-18 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय का न्यूनतम लक्ष्य रखा गया था जिसको किसानों को अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य को बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं का किया गया।
    (iii) 9 संस्थानों द्वारा गेहूं का क्रय किया जा रहा है।
    (iv) गेहूं क्रय हेतु प्रदेश में 5000 क्रय केंद्र विभिन्न जनपद में स्थापित किए गये हैं।
    3. प्रत्येक जनपद में एंटी रोमियो स्क्वायड के गठन और संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
    (i) यह स्क्वायड केवल ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्य करेगा जो राह चलते बालिकाओं/महिलाओं को किसी भी प्रकार से परेशान करते हैं।
    (ii) यह स्क्वायड क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
    4. जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम की स्थापना में स्ट्रक्चर ग्लेजिंग एवं मैटालिक फॉल्स सीलिंग उच्च विशिष्टियां के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की गयी।
    (i) प्रस्तावित स्टेडियम के अंतर्गत एक बास्केट बॉल कोर्ट तथा दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जाना है।
    5. नई उद्योग नीति के निर्माण तथा अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश के संबंध में नीति बनाने हेतु मंत्री समूहों के गठन का निर्णय लिया गया।
    6. आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने हेतु कमेटी के गठन का फैसला लिया गया।
    7. 31 मार्च, 2016 तक लघु व सीमांत किसानों को जितना भी फसली ऋण दिया गया है, उसका 31 मार्च, 2017 को अचुकता अवशेष माफ करने का निर्णय लिया गया।
    (i) फसली ऋण माफी की अधिकतम सीमा प्रति किसान-1 लाख रु. होगी।
    (ii) योजना की कुल लागत लगभग 86 लाख से अधिक लघु व सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा।

संबंधित लिंक
http://upnews360.in/newsdetail/68908/hi
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=55