उ.प्र.अपार्टमेंट विधेयक, 2016

UP Apartment (Construction, ownership and maintenance) Amendment Bill 2016

प्रश्न-हाल ही में उ.प्र. मंत्रिपरिषद ने कब ‘उ.प्र. अपार्टमेंट विधेयक, 2016’ के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की?
(a) 12 अगस्त
(b) 18 अगस्त
(c) 17 अगस्त
(d) 10 अगस्त
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 17 अगस्त, 2016 को उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई।
  • प्रस्तावित संशोधनों में अधिनियम की धारा 3 के तहत गैराज, पार्किंग स्थल, बेसमेंट, छत/टैरेस एवं हाल के संदर्भ में ‘साझा क्षेत्रों एवं सुविधाओं’ ‘स्वतंत्र क्षेत्रों तथा ‘सीमित साझा क्षेत्रों और सुविधाओं की परिभाषाओं में भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो रही है।
  • जिसके निवारण हेतु ‘साझा क्षेत्रों और सुविधाओं’ की परिभाषा में आंशिक संशोधन किया गया है।
  • ‘मल्टीप्लेक्स’ एवं ‘शॉपिंग मॉल’ को इस अधिनियम के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है, परंतु अधिनियम में इन्हें परिभाषित नहीं किया गया।
  • अतः धारा-3 में ‘मल्टीप्लेक्स’ एवं ‘शॉपिंग मॉल’ की परिभाषा को शामिल करने का प्रस्ताव है।
  • इसके अलावा, अपार्टमेंट अधिनियम की धारा 4 (4) के प्राविधान उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा-32 एवं धारा 57 के अधीन लागू क्रमशः कंपाउडिंग बाय-लॉज तथा बिल्डिंग/क्रय-योग्य एफ.ए.आर. बाय-लॉज के प्राविधान विरोधाभासी हैं।
  • अतः अपार्टमेंट अधिनियम की धारा 4(4) में व्याप्त विसंगति के निराकरण के लिए इस धारा में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
  • अपार्टमेंट अधिनियम की धारा-4(6), धारा 14(2) एवं धारा-14(5) के प्राविधानों में अपार्टमेंट स्वामियों का संघ बनाने तथा साझा क्षेत्रों और सुविधाओं के संबंध में अपार्टमेंट्स के कार्य-कलाप, प्रंबंध तंत्र प्रमोटरों से संघ को रख-रखाव हेतु अंतरित करने संबंधी प्राविधानों में परस्पर विरोधाभास है।
  • जिसके निराकरण के साथ-साथ साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का प्रमोटरों द्वारा अपार्टमेंट स्वामियों के संघ को अंतरण करने के लिए ‘समयसीमा’ (टाइमलाइंस) का निर्धारण किया गया है।
  • अपार्टमेंट अधिनियम की धारा-7 में अपार्टमेंट्स के हस्तांतरण और अंतरण हेतु अंतरण शुल्क की धनराशि विक्रय मूल्य की न्यूनतम 1 प्रतिशत एवं अधिकतम 2 प्रतिशत निर्धारित की गई है। परंतु सहकारी आवास समितियों/संघों द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए प्रायः अधिकतम अर्थात 2 प्रतिशत धनराशि वसूल किये जाने की प्रवृत्ति है।
  • इस प्राविधान को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए अंतरण शुल्क की धनराशि विक्रय मूल्य का अधिकतम 1 प्रतिशत रखे जाने के लिए धारा 7 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
  • अर्पाटमेंट अधिनियम के लागू होने से पहले निर्मित भवनों के संबंध में ‘प्रमोटरों’ द्वारा धारा 12 (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा-पत्र के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।
  • इसलिए इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले निर्मित भवनों के संबंध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य न होने तथा प्रमोटरों द्वारा केवल एक बार अंतिम रूप से घोषणा का प्रकटन करने के लिए धारा 12 (1) में संशोधन किया गया है।
  • अपार्टमेंट स्वामियों का संघ बनाने के पहले प्रमोटरों द्वारा आवंटियों से अनुरक्षण बंधक के रूप में धनराशि वसूल की जाती है, जिस पर ब्याज देय नहीं होता है।
  • संघ बनने के पश्चात यह धनराशि संघ को अंतरित करने के लिए अधिनियम में व्यवस्था नहीं है।
  • इसलिए संघ बनने के उपरांत साझा क्षेत्रों सुविधाओं का हस्तांतरण करने के समय प्रमोटर द्वारा अनुरक्षण बंधक के रूप में आवंटियों से वसूल की गई धनराशि को संघ को अंतरित किये जाने के लिए धारा 14 (5) में संशोधन किया गया है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=3000
http://www.dailypioneer.com/state-editions/lucknow/state-govt-proposed-amendments-in-the-up-apartment-act.html
http://www.uniindia.com/up-govt-approves-apartment-act-school-bags-for-students-up-to-viiith-standard/states/news/593911.html