उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018

प्रश्न-हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 को मंजूरी प्रदान की गई। इस अध्यादेश के प्रावधान उन स्कूलों, विद्यालयों में लागू होंगे-
(a) जहां किसी छात्र के लिए कुल संभावित शुल्क 15 हजार रुपये वार्षिक से अधिक हो।
(b) जहां किसी छात्र के लिए कुल संभावित शुल्क 20 हजार रुपये वार्षिक से अधिक हो।
(c) जहां किसी छात्र के लिए कुल संभावित शुल्क 25 हजार रुपये वार्षिक से अधिक हो।
(d) जहां किसी छात्र के लिए कुल संभावित शुल्क 30 हजार रुपये वार्षिक से अधिक हो।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 9 अप्रैल, 2018 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य सरकार द्वारा प्रेषित उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 को मंजूरी प्रदान की।
  • उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश के प्रावधान प्रदेश में संचालित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत माध्यमिक शिक्षा परिषद, इंटरनेशनल बेक्कलॉरेट और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजूकेशन या सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किन्हीं अन्य परिषदों द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त ऐसे सभी स्ववित्तपोषित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई-स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों पर लागू होगा।
  • जिनमें किसी छात्र के लिए कुल संभावित शुल्क 20 हजार रुपये वार्षिक से अधिक हो।
  • अध्यादेश के प्रावधान स्वतंत्रता पूर्व प्राथमिक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।
  • यह अध्यादेश गजट में प्रकाशित किए जाने की तिथि से लागू होगा।

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