उत्तर प्रदेश वक्फ अधिकरण नियमावली, 2017

Uttar Pradesh Waqf Tribunals Manual 2017

प्रश्न-उत्तर प्रदेश वक्फ अधिकरण नियमावली, 2017 के संबंध में कौन- सा तथ्य सही नहीं है-
(a) उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 13 दिसंबर, 2017 को इस नियमावली को प्राख्यापित करने का निर्णय लिया गया।
(b) इस नियमावली में प्राविधानित है कि इस अधिकरण का अध्यक्ष तीन न्यायपीठ गठित कर सकेगा।
(c) प्रत्येक न्यायपीठ में 3 सदस्य होंगे।
(d) किसी न्यायपीठ के दो सदस्यों के मध्य असहमति की स्थिति में उक्त मामले पर विनिश्चय तीन सदस्यीय समाविष्ठपूर्ण अधिकरण द्वारा बहुमत से लिया जाएगा।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 13 दिसंबर, 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वक्फ अधिकरण नियमावली, 2017 को प्राख्यापित किए जाने का निर्णय किया गया।
  • इसका उद्देश्य वक्फ अधिकरण का सुचारू रूप से संचालन तथा वक्फ से संबंधित वादों का न्याय संगत तरीके एवं त्वरित गति से निस्तारण करना है।
  • इस नियमावली में प्राविधान किया गया है कि इस अधिकरण का अध्यक्ष तीन न्यायपीठ गठित करेगा।
  • प्रत्येक न्यायपीठ में दो सदस्थ्य होंगे।
  • यह न्यायपीठ किसी वाद पर विनिश्चय करेगी।
  • किसी न्यायपीठ के दो सदस्यों के मध्य असहमति की स्थिति में उक्त मामले पर विनिश्चय तीन सदस्यीय समाविष्ठपूर्ण अधिकरण द्वारा बहुमत से लिया जाएगा।
  • तीन न्यायपीठ के गठन का स्वरूप निम्नवत होगा-1. पहली न्यायपीठ में राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सदस्य के रूप में नियुक्त होंगे।
    2. दूसरी न्यायपीठ में राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी एवं मुस्लिम विधि एवं विधिशास्त्र के ज्ञाता सदस्य होंगे।
    3. तीसरी न्यायपीठ में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं मुस्लिम विधि एवं विधिशास्त्र के ज्ञाता सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।
  • इस अधिकरण की बैठक सामान्यता लखनऊ में होगी।
  • यद्यपि वादाकारियों की सुविधा की दृष्टि से अध्यक्ष लोक हित में अग्रिम में त्रैमासिक कैलेंडर जारी करके मंडल स्तर पर न्यायपीठ की बैठक नियत कर सकता है।
  • मामलों का निश्चित उपरोक्त नियम 3 (4) में यथा उल्लिखित दो सदस्यीय न्यायपीठ या पूर्ण अधिकरण द्वारा किया जाएगा।
  • यद्यपि यदि कोई मामला एकल सदस्य द्वारा 3 मार्च, 2017 के बाद विनिश्चित किया गया है, तो इसे अकृत्य और शून्य समझा जाएगा।
  • उक्त आदेश अपास्त कर दिया जाएगा और उक्त मामले का विनिश्चय सदस्यीय पूर्णअधिकरण द्वारा नए सिरे से किया जाएगा।
  • इस अधिकरण में कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा प्रातिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी।
  • अधिकरण के रजिस्ट्रार के अनुरोध पर राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति विभिन्न विभागों से स्थानांतरण के आधार पर करेगी।
  • इस निर्णय से वक्फ परिसंपत्तियों के विवादों का समाधान तीव्रता से एवं प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
  • ज्ञातव्य है कि वक्फ अधिनियम 1995 तथा संशोधित अधिनियम 2013 में वक्फ न्यायाधिकरण के गठन का प्राविधान है।
  • उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार वक्फ अधिकरण, लखनऊ का गठन किया गया है।
  • यह अधिकरण वक्फ अथवा वक्फ संपत्ति से संबंधित विवादों का निस्तारण विभिन्न प्रकरणों का निर्णयन, अवैध अध्यासियों को बेदखल करने। लीज पर प्राप्त करने/लीज देने वाले के मध्य दायित्वों व अधिकारों का निर्धारण करने के संबंध में अभिनिर्णय कर सकेगा।

संबंधित लिंक
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=836