प्रश्न-हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में औषधियों एवं उपकरणों एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य सेवाओं के क्रय हेतु एक नवीन निगम ‘उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन’ गठित करने का निर्णय किया गया। इसका गठन किस कंपनीज एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा?
(a) कंपनीज एक्ट, 1956
(b) कंपनीज एक्ट, 1972
(c) कंपनीज एक्ट, 2011
(d) कंपनीज एक्ट, 2013
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 2 सितंबर, 2017 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में औषधियों एवं उपकरणों व स्वास्थ्य संबंधी अन्य सेवाओं के क्रय हेतु एक नवीन निगम की स्थापना का निर्णय किया गया।
- इस नवीन निगम का नाम ‘उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन’ होगा।
- इसका गठन कंपनीज एक्ट, 2013 के अंतर्गत किया जाएगा।
- इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व अन्य विभागों हेतु औषधियों, उपकरणों, परामर्शीय एवं गैर सेवाएं उपार्जित किया जाना तथा सार्वजनिक-निजी सहभागिता के तहत अनुबंधों को उपार्जित किया जाना तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का क्रय किया जाना शामिल है।
- औषधियों के भंडार एवं वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निगम के अंतर्गत औषधि भंडारण केंद्रों की स्थापना एवं लॉजिस्टिक की व्यवस्था की जाएगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शी उपार्जन एवं वितरण प्रणाली लागू होगी।
- इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।
- निगम शत-प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा तथा 20 करोड़ रुपये की अंशपूंजी से शुरू किया जाएगा।
- यह अंशपूंजी 10 रुपये मूल्य के 2,00,00,000 (दो करोड़) शेयर में विभाजित होगी।
- कंपनीज एक्ट, 2013 के अंतर्गत 11 प्रमोटर/कंपनी के निदेशक 10 रुपये मूल्य के एक-एक शेयर धारित करेंगे तथा शेष शेयर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यपाल के नाम होंगे।
- उपर्युक्त 11 अंशधारक कार्पोरेशन के प्रथम निदेशक मंडल भी होंगे जिन्हें शासन द्वारा पदनाम के आधार पर नामित किया जाएगा।
- इस निगम की स्थापना के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में स्थापित केंद्रीय औषधि भंडार को समाप्त कर दिया जाएगा।
संबंधित तथ्य
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=609
http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/lucknow-will-have-medical-supplies-corporation-for-hospitals/articleshow/60490027.cms