उत्तर प्रदेश में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी

प्रश्न-17 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन दो शहरों में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन हेतु मंजूरी प्रदान की?
(a) लखनऊ, मेरठ
(b) प्रयागराज, मेरठ
(c) आगरा, प्रयागराज
(d) लखनऊ, आगरा
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • अगस्त, 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन हेतु मंजूरी प्रदान की।
  • इसके गठन हेतु उत्तर प्रदेश पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी रुल्स, 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है।
  • उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण बनाने के लिए कदम बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है।
  • लखनऊ मंडल के दावा अधिकरण के अंतर्गत झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़ वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल मंडल की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी।
  • मेरठ मंडल के दावा अधिकरण के अंतर्गत सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, आगरा मंडल की याचिकाएं स्वीकृत होंगी।
  • प्रदेश के किसी राजनीतिक जूलूस, विरोध-प्रदर्शनों या आंदोलन के दौरान यदि सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु दावा अधिकरणों में अपील की जा सकेगी।
  • दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हासिल होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा।
  • दावा अधिकरण का फैसला अंतिम होगा और उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/politics/yogi-governemnt-form-property-damage-recovery-tribunal-in-uttar-pradesh-meerut-and-lucknow/articleshow/77625931.cms