उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी

Yogi cabinet approves new transfer policy, UP Day celebrations

प्रश्न-हाल ही में उत्तरप्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा स्थानांतरण सत्र 2017-18 हेतु वार्षिक स्थानांतरण नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रश्न में इस नीति के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) नई स्थानांतरण नीति के तहत 30 जुलाई, 2017 तक शासन, विभागध्यक्ष और मंडल स्तर के समस्त स्थानांतरण कर दिए जाएंगे।
(b) स्थानांतरण हेतु अवधि निर्धारण के लिए 31 मार्च, 2017 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है।
(c) इस नीति में समूह ‘ग’ के कार्मिकों का प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पटल परिवर्तन का प्रावधान है।
(d) दिव्यांगजन स्थानांतरण नीति से मुक्त हैं।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 2 मई, 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा स्थानांतरण सत्र 2017-18 हेतु सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वार्षिक स्थानांतरण नीति अनुमोदित की गई।
  • इस नीति के तहत 30 जून, 2017 तक शासन, विभागाध्यक्ष, मंडल एवं जिला स्तर के समस्त स्थानांतरण कर दिए जाएंगे।
  • स्थानांतरण के लिए अवधि निर्धारण हेतु 31 मार्च, 2017 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है।
  • नई स्थानांतरण नीति के अंतर्गत समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के ऐसे अधिकरियों के स्थानांतरण होंगे जिन्होंने एक जिले में 3 वर्ष या मंडल में सात वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो।
  • समूह ‘ख’ के अधिकारियों का स्थानांतरण विभागाध्यक्ष करेंगे।
  • स्थानांतरण नीति के प्रावधानों से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में 20 प्रतिशत की सीमा तक ही स्थानांतरण किए जा सकते हैं।
  • इस नीति में समूह ‘ग’ के कार्मिकों का प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पटल परिवर्तन का प्रावधान है।
  • दिव्यांगजन को स्थानांतरण नीति से मुक्त रखा गया है।
  • विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत इस नीति में विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर विचलन करने का भी प्रावधान किया गया हैं।
  • जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री किसी भी कार्मिक को स्थानांतरित किए जाने का आदेश दिया जा सकता है।
  • दो वर्ष सेवानिवृत होने वाले समूह ‘ग’ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह ‘क’ तथा ‘ख’ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़कर इच्छित जनपद में तैनाती पर विचार किया जा सकता है।
  • स्थानांतरण नीति में संशोधन हेतु मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक है।
  • मंदित बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त कर ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।
  • समूह ‘क’ के अधिकारियों की गृह मंडल में तैनाती नहीं होगी।
  • सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त संघों के अध्यक्ष सचिव, जिसमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं का स्थानांतरण उनके द्वारा संगठन में पद आधारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक नहीं होगा।
  • यदि स्थानांतरण अपरिहार्य है तो स्थानांतरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी का पुर्वानोमदन आवश्यक है।
  • जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानांतरण प्रकरणों पर जिला अधिकारी की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।

संबंधित लिंक
http://www.hindustantimes.com/lucknow/yogi-cabinet-approves-new-transfer-policy-up-day-celebrations/story-M8L10CMOXrt8eH4diua8qK.html
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=193
http://www.upnews360.in/newsdetail/71127/hi