उत्तर प्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 अनुमोदित

Uttar Pradesh real estate (Regulation and Development) Rules, 2016, approved

प्रश्न-पूरे देश में (जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर) भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 कब लागू किया गया?
(a) 30 अप्रैल, 2016
(b) 1 मई, 2016
(c) 2 मई, 2016
(d) 3 मई, 2016
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 17 अक्टूबर, 2016 को मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 का अनुमोदन किया गया।
  • इस नियमावली के अंतर्गत कुल 9 अध्याय हैं।
  • इस नियमावली में अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एवं रियल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
  • यह नियमावली 31 अक्टूबर, 2016 से लागू होगी।
  • इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेशों के उल्लंघन हेतु दंड एवं जुर्माना से संबंधित प्रावधान भी किया गया है।
  • इसके प्रावधानों को लागू करने हेतु कुल 16 फार्म के प्रारूप भी निर्धारित किए गए हैं।
  • उल्लेखनीय है कि भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या-16 सन् 2016) 1 मई, 2016 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है।
  • इस अधिनियम की धारा-84 में यह उल्लेख है कि सरकार इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर इसको लागू करने हेतु नियमों/नियमावलियों का निर्माण करेगी।
  • अधिनियम की धारा-84 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 निर्मित की गई है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=3134
https://tactstorage.blob.core.windows.net/docnews/task-doc-881d7f4c-1d4d-4831-9379-623525330820.pdf
http://www.upnews360.in/N/35003900390035003900/%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A4%A6-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF