उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017

Uttar Pradesh Divyangjan Rules, 2017

प्रश्न-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की किस धारा में की गई अपेक्षा के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्मित मॉडल ड्रॉफ्ट के आधार पर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 का प्रारूप तैयार किया है?
(a) धारा 100
(b) धारा 101
(c) धारा 102
(d) धारा 106
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 26 दिसंबर, 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 को मंजूरी प्रदान की गई।
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनिमय, 2016 की धारा 101 में की गई अपेक्षा के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्मित मॉडल ड्रॉफ्ट के आधार पर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 का प्रारूप तैयार किया है।
  • इस अधिनियम की धारा-101 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें इस अधिनियम की प्रारंभिक तिथि से 6 माह की अनधिक अवधि में उपबन्धों में की गई व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने हेतु नियम/नियमावली का प्राख्यापन कर सकेंगे।
  • ज्ञातव्य है कि विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजन के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निष्प्रभावी कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 प्रख्यापित किया गया है।
  • यह अधिनियम 19 अप्रैल, 2017 से पूरे देश में लागू है।
  • इस अधिनियम में दिव्यांगजन के कल्याण, हित संरक्षण एवं उनकी समस्याओं आदि के निराकरण के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं तथा इन प्राविधानों को राज्य सरकारों से प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की अपेक्षा की गई है।
  • अधिनियम की धारा-100 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 15 जून, 2017 को जारी अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है।

संबंधित लिंक
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=868