प्रश्न-‘अंचल संपत्ति नियमन प्राधिकरण’ (रेरा) कानून की धारा 16 में वर्णित है-
(a) रियल एस्टेट कंपनियों के लिए स्वामित्व बीमा लेने की अनिवार्यता
(b) स्वामित्व बीमा से छूट का प्रावधान
(c) विदेशी निवेशकों से संबंधित प्रावधान
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- अक्टूबर, 2019 में जारी एक सर्कुलर के अनुसार ‘बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण’ (IRDA) ने स्वामित्व बीमा के मानकीकरण हेतु एक पैनल का गठन किया है।
- पैनल वास्तव में 12 सदस्यों का एक वर्किंग ग्रुप है।
- जिसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधि, इरडा के प्रतिनिधि एवं अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण (रेरा) के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- रेरा कानून के तहत जमीन-जायदाद के विकास के कारोबार में संलग्नरत कंपनियों के लिए कारोबार में संलग्नरत कंपनियों के लिए स्वामित्व बीमा कराना जरूरी है।
- परंतु कंपनियां लागत खर्च बढ़ने के डर से इसे अपनाने में झिझकती हैं।
- स्वामित्व बीमा (Title Insurance) के प्रति इन कंपनियों के रूझानों में परिवर्तन लाने के लिए ही इसके लिए एक मानक संरचना विकसित करना जरूरी हो गया था।
- इस निमित्त गठित वर्किंग ग्रुप 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
- स्वामित्व बीमा
- स्वामित्व बीमा जमीन के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद खड़ा होने पर उस अचल संपत्ति में निवेश का संरक्षण करता है।
- इसमें कुछ अन्य अनियमितताओं के कारण उत्पन्न वित्तीय जोखिम की स्थिति में भी बीमा संरक्षण मिलता है।
संबंधित लिंक भी देखें…
https://economictimes.indiatimes.com/wealth/insure/irdai-sets-up-panel-to-standardise-title-insurance-for-home-buyers-in-india/articleshow/71423651.cms