इंटरनेट का उपयोग कुछ प्रतिबंधों के साथ मौलिक अधिकार घोषित

Access to internet is a fundamental right, says Supreme Court
प्रश्न-10 जनवरी, 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया?
(a) अनुच्छेद 21
(b) अनुच्छेद 19 (1) (a)
(c) अनुच्छेद 15
(d) अनुच्छेद 25
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
  • 10 जनवरी, 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के उपयोग (Access to Internet) को मौलिक अधिकार घोषित किया।
  • उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्य 2019 तथा गुलाम नबी आजाद बनाम, भारत संघ एवं अन्य, 2019 के वाद में दिया।
  • इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्रशासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की एक सप्ताह में समीक्षा करने का आदेश दिया।
  • यह निर्णय न्यायमूर्ति एन.वी.रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिया।
  • तीन न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गबई ओर आर. सुभाष रेड्डी शामिल है।
  • इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति को दबाने के लिए निषेधाज्ञा (धारा 144 CRPC) का अनिश्चितकाल तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
  • निषेधज्ञा का आदेश जारी करते समय मजिस्ट्रेटों को अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए।
  • उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार घोषित किया था।

लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://indianexpress.com/article/india/right-to-access-to-internet-a-fundamental-right-sc-on-jk-restrictions-6209407/

https://www.hindustantimes.com/india-news/access-to-internet-is-a-fundamental-right-says-supreme-court/story-miomQARGJTy7Cz1WPazENI.html