अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

प्रश्न-कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ कब आरंभ की?
(a) 18 सितंबर, 2018 को
(b) 20 सितंबर, 2018 को
(c) 22 सितंबर, 2018 को
(d) 24 सितंबर, 2018 को
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 18 सितंबर, 2018 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपनी 175वीं बैठक आहूत की।
  • इस बैठक में ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ का शुभारंभ हुआ।
  • इस योजना को ESIC ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत आच्छादित बीमित व्यक्तियों (आईपी) के लिए मंजूरी दी गई है।
  • यह योजना बेरोजगारी एवं नई नौकरी की खोज की स्थिति में उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किये जाने वाले नकदी के रूप में देय राहत है।
  • ESIC ने कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति दस रुपये की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
  • जिससे कि उनके श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के ईएसआईसी डाटा बेस में आधार के जोड़े जाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
  • यह कदम एक ही बीमित व्यक्ति के विविध पंजीकरणों में कमी लाएगा तथा दीर्घकालिक अंशदायी स्थितियों के लिए आवश्यक लाभ उठाने में उन्हें सक्षम बनाएगा।
  • ESIC ने सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने के लिए अर्हता स्थितियों में रियायत देने के प्रस्ताव को भी मंजूदी दी है, जिसमें पहले के दो वर्षों के बीमा योग्य रोजगार अवधि को घटाकर छह महीने कर दिया गया है और इसमें केवल 78 दिनों के अंशदान की आवश्यकता होगी।
  • इसके अतिरिक्त, बीमित व्यक्तियों के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशयलिटी उपचार का लाभ उठाने की अर्हता में छूट देकर अब इसे एक वर्ष के बीमा योग्य रोजगार तक घटा दिया गया है, जिसमें 156 दिनों का अंशदान होगा।
  • इस छूट से बीमित व्यक्तियों एवं उनके लाभार्थियों को संशोधित अर्हता के अनुसार निःशुल्क सुपर स्पेशयलिटी उपचार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
  • ESIC ने बीमित व्यक्तियों की मृत्यु पर भुगतान किए जाने वाले अंत्येष्टि व्यय में बढ़ोत्तरी कर इसे वर्तमान 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

लेखक-पंकज पाण्डेय

संबंधित लिंक
https://www.esic.nic.in/attachments/newseventfile/738396e8bf84eeac6864fa59916d6407.pdf