मृत्यु पंजीकरण हेतु ‘आधार संख्या’ अनिवार्य

Requirement of Aadhaar number for Registration of Death of an Individual

प्रश्न-हाल ही में भारत के महापंजीयक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कब से मृत्यु पंजीकरण हेतु ‘आधार संख्या’ अनिवार्य होगा?
(a) 1 सितंबर, 2017 से
(b) 1 जनवरी, 2018 से
(c) 1 दिसंबर, 2017 से
(d) 1 अक्टूबर, 2017 से
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 4 अगस्त, 2017 को भारत के महापंजीयक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2017 से मृत्यु पंजीकरण हेतु आधार संख्या अनिवार्य होगी।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के समय आधार के प्रयोग से मृतक के बारे में उनके परिजनों से सटीक जानकारी मिल सकेगी।
  • इससे पहचान संबंधी धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।
  • आधार संख्या मृतक की पहचान से जुड़ी जानकारियों को प्राप्त करने में भी मददगार साबित होगी।
  • साथ ही मृतक की पहचान के लिए कई दस्तावेजों को पेश करने की अनिवार्यता से भी छुटकारा मिलेगा।
  • उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के लिए इसे बाद में लागू किया जाएगा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को मृतक की आधार कार्ड संख्या बतानी होगी।
  • अगर किसी आवेदक के पास मृतक का आधार था, पंजीकरण संख्या नहीं है तो उसे मृतक की आधार संख्या ज्ञात न होने का शपथ पत्र देना होगा।


संबंधित लिंक

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=169622
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=66400
http://www.thehindu.com/news/national/basic-copy-on-making-aadhaar-mandatory-for-death-certificates/article19427700.ece