प्रश्न – 6 दिसंबर‚ 2023 को लोकसभा द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक‚ 2023 कमजोर और वंचित वर्गों (सामाजिक जातियों) के नामकरण को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने हेतु आरक्षण अधिनियम की किस धारा में संशोधन करता है?
(a) धारा 2
(b) धारा 3
(c) धारा 4
(d) धारा 6
उत्तर – (a)
संबंधित तथ्य –
- सरकार आयोग के सुझाव पर कमजोर और वंचित वर्ग की श्रेणी में किसी समुदाय को शामिल कर सकती है या उस श्रेणी के किसी समुदाय को बाहर कर सकती है।
- अधिनियम से कमजोर और वंचित वर्गों की परिभाषा को हटा दिया गया है।
- ध्यातव्य है कि राज्य सभा ने इस विधेयक को 11 दिसंबर‚ 2023 को पारित किया।
लेखक – विजय
संबंधित लिंक भी देखें…
https://prsindia.org/billtrack/the-jammu-and-kashmir-reservation-amendment-bill-2023