प्रश्न – 6 दिसंबर‚ 2023 को लोकसभा द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक‚ 2023 में मौजूदा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर कितना किए जाने का प्रावधान किया गया है?
(a) 83
(b) 85
(c) 90
(d) 92
उत्तर – (c)
संबंधित तथ्य –
- इस विधेयक के अनुसार उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं‚ नामांकित सदस्यों में से एक महिला होना अनिवार्य है।
- उपराज्यपाल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकते हैं।
- इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है‚ जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लोगों के लिए आरक्षित होंगी।
- पहले विधानसभा में 2 सदस्य नामित होते थे‚ अब 5 होंगे।
- ध्यातव्य है कि राज्य सभा ने इस विधेयक को 11 दिसंबर‚ 2023 को पारित किया।
लेखक – विजय
संबंधित लिंक भी देखें…
https://prsindia.org/billtrack/the-jammu-and-kashmir-reorganisation-amendment-bill-2023