NRIs, PIOs तथा OCl के नए मानक

NRIs, PIOs and OCl new standard

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में घरेलू निवेश के संदर्भ में कुछ विशेष छूट दिए जाने के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की। यह छूट प्रदान की गई है-
(a) केवल एन.आर.आई.को
(b) केवल ओ.सी.आई.को
(c) केवल पी.आई.ओ.को
(d) उपर्युक्त सभी को
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 21 मई, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अनिवासी भारतीयों (Non Resident Indians) भारत के विदेशों में नागरिक (Overseas Citizenship of India) तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों (Person of Indian Origin) को भारत में निवेश बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में कई बदलावों को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस बदलाव के अंतर्गत एफ.डी.आई. में अप्रवासी भारतीय व्यक्ति का आशय इस व्यक्ति से होगा जो भारत का नागरिक है तथा भारतीय सीमा से बाहर रहता है। या नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार विदेशों में रहने वाला भारतीय नागरिक है।
  • प्रवासी भारतीयों की तरफ से विदेशी मुद्रा प्रबंघन कानून (Fema) की अनुसूची 4 के अंतर्गत होने वाले निवेश को घरेलू निवेश के रूप में मान्यता देने को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस मंजूरी के अंतर्गत यह भी अनुमति प्रदान की गई कि आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक मामलों में निवेश के मामले में पी.आई.ओ. तथा ओ.सी.आई. को अप्रवासी भारतीयों के समकक्ष माना जाएगा।
  • ओ.सी.आई, एन.आर.आई. और पी.आई.ओ. के लिए FDI में संशोधन से विदेशी मुद्रा प्रेषण तथा निवेश में तेजी आएगी।
  • सरकार द्वारा एन.आर.आई. को दी गई इस डील का उद्देश्य वापस नहीं जाने वाले (Non-Repatriable) एन.आर.आई के निवेश को घरेलू निवेश मानकर उन एन.आर.आई. के कोष का उपयोग करना चाहती है। जिन्होंने विदेशों में बड़ी कंपनियां स्थापित की हैं।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=121914
http://www.thehindu.com/news/national/govt-relaxes-fdi-norms-for-nris-pios-oci/article7231913.ece
http://hindi.business-standard.com/storypage.php?autono=102899
http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/the-government-fdi-norms/articleshow/47375728.cms