राज्यसभा द्वारा बीमा कानून (संशोधन) विधेयक-2015 पारित

प्रश्न- 12 मार्च, 2015 को राज्यसभा द्वारा ध्वनिमत से बीमा कानून संशोधन विधेयक-2015 पारित किया गया। इस विधेयक को लोक सभा द्वारा कब पारित किया गया था?
(a) 3 मार्च 2015
(b) 4 मार्च 2015
(c) 5 मार्च 2015
(d) 6 मार्च 2015
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • बीमा कानून संशोधन विधेयक 2015 लोक सभा द्वारा ध्वनिमत से 4 मार्च, 2015 को पारित किया गया था तथा राज्यसभा ने इस विधेयक को 12 मार्च, 2015 को पारित किया।
  • उल्लेखनीय है कि संसद द्बारा पारित बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2015 का उद्देश्य भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण की रक्षा के साथ भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश कैप की एक स्पष्ट रूप से समग्र सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% करना है।
  • साथ ही, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) को लचीला बनाकर अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से दूसरों के बीच अपने कार्यों के निर्वहन में सहयोग करना है।
  • उल्लेखनीय है कि विधेयक के पारित होने से बीमा अधिनियम, 1938 जनरल इंश्योरेंस कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 में प्रमुख सुधार संबंधी संशोधन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।
  • ध्यातव्य है कि बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 समेकित रूप से 26 दिसंबर, 2014 को जारी बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश 2014 को प्रतिस्थापित करेगा।
    प्रमुख प्रावधान-
  • बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैप को 26% से 49% बढ़ाना।
  • जीवन बीमा परिषद एवं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की स्थापना जो बीमा क्षेत्र के लिए आत्म विनियमन निकायों के रूप में कार्य करेंगे।
  • पीएसयू सामान्य बीमा कंपनियों को पूंजी बाजार से धन जुटाने की अनुमति।
  • बीमा उत्पादों के बहुस्तरीय विपणन को रोकने हेतु जुर्माने की राशि में वृद्धि।
  • बीमा नियामक (इरडा) के साथ पंजीकरण के बिना पॉलिसी ब्रिकी के लिए 10 वर्ष तक का कारावास।
  • बीमा पॉलिसी को बेचने के तीन वर्ष की अवधि के बाद किसी भी आधार पर इसे चुनौती देने से बीमा कंपनी पर प्रतिबंध।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=117043
http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/31C_2015_LS_Eng.pdf
http://www.prsindia.org/uploads/media/Insurance/Insurance%20Laws%20Bill,%202015.pdf