म्यूचुअल फंडों हेतु सेबी के दिशा-निर्देश

Sebi tightens rules for debt mutual funds
प्रश्न-सेबी ने डेप्ट (Debt) म्यूचुअल फंडों हेतु नियम कड़े कर दिए हैं-
(a) 1 अप्रैल, 2021 से
(b) 1 जुलाई, 2020 से
(c) 31 मार्च, 2020 से
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
  • 20 सितंबर, 2019 को शेयर बाजार/पूंजी बाजार नियामक सेबी ने डेप्ट म्यूचुअल फंडों हेतु नियमों को कठोर कर दिया है।
  • ये नए नियम 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।
  • इन नियमों के तहत तरल योजनओं (Liquid Schemes) में कम-से-कम 20 प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों (नकदी एवं सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि) को रखना अनिवार्य है।
  • ऐसा मौजूदा साख संकट (Credit Crisis) को देखते हुए किया गया है।
  • डेप्ट (ऋण) फंड मुख्य रूप से ऋण या नियत आय प्रतिभूतियों, जैसे-सरकारी प्रतिभूति, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट के मिश्रण में निवेश करता है।

लेखक-पंकज पाण्डेय

संबंधित लिंक भी देखें…

https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/sebi-tightens-rules-for-debt-mutual-fund/articleshow/71224117.cms

https://www.financialexpress.com/money/mutual-funds/mf-news/rattled-by-debt-fund-crisis-sebis-new-guidelines-would-restore-investors-confidence-say-experts/1728689/