प्रश्न-सेबी ने डेप्ट (Debt) म्यूचुअल फंडों हेतु नियम कड़े कर दिए हैं-
(a) 1 अप्रैल, 2021 से
(b) 1 जुलाई, 2020 से
(c) 31 मार्च, 2020 से
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(a) 1 अप्रैल, 2021 से
(b) 1 जुलाई, 2020 से
(c) 31 मार्च, 2020 से
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 20 सितंबर, 2019 को शेयर बाजार/पूंजी बाजार नियामक सेबी ने डेप्ट म्यूचुअल फंडों हेतु नियमों को कठोर कर दिया है।
- ये नए नियम 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।
- इन नियमों के तहत तरल योजनओं (Liquid Schemes) में कम-से-कम 20 प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों (नकदी एवं सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि) को रखना अनिवार्य है।
- ऐसा मौजूदा साख संकट (Credit Crisis) को देखते हुए किया गया है।
- डेप्ट (ऋण) फंड मुख्य रूप से ऋण या नियत आय प्रतिभूतियों, जैसे-सरकारी प्रतिभूति, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट के मिश्रण में निवेश करता है।
लेखक-पंकज पाण्डेय
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