माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017

The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2017

प्रश्न-हाल ही में लोकसभा में माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017 पारित किया गया। विकल्प में इस विधेयक के विषय में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह विधेयक 27 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में पारित हुआ।
(b) यह विधेयक सितंबर, 2016 में जारी अध्यादेश का स्थान ग्रहण करेगा।
(c) इस विधेयक में केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं यथा पान-मसाला, कोयला, गैस-मिश्रित पेय तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं पर जीएसटी की दर अधिसूचित करने हेतु अनुमति का प्रावधान है।
(d) जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्यों को राजस्व की जो हानि हुई है उसकी पूर्ति सेस की इस राशि से की जाती है।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 27 दिसंबर, 2017 को माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017 लोकसभा में पारित किया गया।
  • यह विधेयक सितंबर, 2017 में जारी अध्यादेश का स्थान ग्रहण करेगा।
  • इस विधेयक में केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं, जैसे पान मसाला, कोयला, गैस-मिश्रित पेय को तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर अधिसूचित करने के लिए अनुमति का प्रावधान है।
  • जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्यों को राजस्व का जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति सेस की इस राशि से की जाती है।
  • यह बिल 2017 के अधिनियम में संशोधन करता है जिससे वाहनों पर जीएसटी मुआवजा हेतु सेस की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की जा सके।

संबंधित लिंक
http://www.prsindia.org/uploads/media/GST%20compensation/GST%20Compensation%20Bill%20Summary.pdf
http://www.prsindia.org/uploads/media/GST%20compensation/GST%20(Compensation%20to%20States)%20(A)%20Bill,%202017.pdf