मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2018

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी?
(a) 5 मार्च, 2018
(b) 7 मार्च, 2018
(c) 8 मार्च, 2018
(d) 3 मार्च, 2018
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 7 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 को लोकसभा में पेश करने को स्वीकृति दी गई।
  • यह विवादों के समाधान के लिए संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है।
  • यह भारत को मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) व्यवस्था का केंद्र बनाता है।
  • वर्ष 1996 के अधिनियम में संशोधन से मानक तय करने, मध्यस्थता प्रक्रिया को पक्षकार सहज बनाने और मामले को समय से निष्पादित करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करके संस्थागत मध्यस्थता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
  • इस संशोधन में एक स्वतंत्र संस्था भारत की मध्यस्थता परिषद (ACI) बनाने का प्रावधान है।
  • यह संस्था मध्यस्थता करने वाले संस्थानों को ग्रेड देगी और नियम तय करके मध्यस्थता करने वालों को मान्यता प्रदान करेगी।
  • एसीआई निकाय निगम होगी।
  • एसीआई का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रहा हो।
  • अन्य सदस्यों में सरकारी नामित लोगों के अतिरिक्त जाने-माने शिक्षाविद् आदि शामिल किए जाएंगे।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177128
http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1523139
http://www.business-standard.com/article/news-ani/cabinet-approves-arbitration-and-conciliation-amendment-bill-118030701488_1.html

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