बी. बी. टंडन समिति

B.B. Tandon Committee for Content Regulation of Government Advertising

प्रश्न-हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किसके लिए तीन सदस्यीय ‘बी.बी. टंडन’ समिति का गठन किया है?
(a) खाद्य पदार्थ के विज्ञापन संबंधी विषयवस्तु के नियमन के लिए
(b) सरकारी विज्ञापन संबंधी विषय वस्तु के नियमन के लिए
(c) चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापन के नियमन के लिए
(d) टी.वी. विज्ञापन संबंधी विज्ञापन के विषयवस्तु के नियमन के लिए
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 11 अप्रैल, 2016 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी विज्ञापन संबंधी विषयवस्तु के नियमन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
  • इस समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त बी.बी. टंडन करेंगे।
  • इस समिति के सदस्यों के रूप में इंडिया टीवी के अध्यक्ष एवं मुख्य संपादक तथा समाचार प्रसारक संघ के अध्यक्ष रजत शर्मा और ऑगिल्वी एंड माथर (Ogilvy and Mather) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं क्रियेटिव निदेशक (दक्षिण एशिया) पियूष पाण्डे शामिल हैं।
  • इस तीन सदस्यीय समिति का चयन विधि एवं न्याय मंत्रालय से सलाह करने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में गठित एक तीन सदस्यीय पैनल ने किया है।
  • ज्ञातव्य है कि इस समिति का गठन 13 मई, 2015 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किया गया है।
  • उच्चतम न्यायालय ने एक निकाय के गठन का आदेश दिया था, ताकि इस तरह की व्यवस्था बनाई जा सके जिसके तहत सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुरूप किए जाने वाले कार्यान्वयन का समय-समय पर जायजा लिया जा सके।
  • सदस्यों का कार्यकाल आरंभ में दो वर्षों का होगा जिसमें एक साल का विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन यह विस्तार दो बार से अधिक नहीं होगा।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=138752