प्रश्न-हाल ही में RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत पात्रता हेतु हाउसिंग लोन सीमा को मेट्रोपोलिटन केंद्रों हेतु बढ़ाकर कितना कर दिया है?
(a) 35 लाख रुपये
(b) 25 लाख रुपये
(c) 45 लाख रुपये
(d) 55 लाख रुपये
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
(a) 35 लाख रुपये
(b) 25 लाख रुपये
(c) 45 लाख रुपये
(d) 55 लाख रुपये
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- मई, 2019 में RBI ने प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत पात्रता हेतु हाउसिंग लोन सीमा को मेट्रोपोलिटन केंद्रों हेतु बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दिया है।
- ऐसे मेट्रोपोलिटन केंद्रों की जनसंख्या 10 लाख और उससे अधिक होनी चाहिए।
- अन्य केंद्रों हेतु हाउसिंग लोन सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
- कारण
- अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ RRBs और SFBs को समस्तरीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए, अब प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत पात्रता हेतु आवास ऋण सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- RRBs से तात्पर्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है तथा SFBs स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक्स (लघु वित्त बैंक) को इंगित करते हैं।
- प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL)
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एक मुख्य कार्य यह भी है कि अर्थव्यवस्था के अब तक उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे स्तर पर कर्ज लेने वालों के लिए ऋण की योजनाएं बनाई जाएं।
- जिससे कि कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन, छोटे और खुदरा व्यापारियों को ऋण मिल सके।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां निम्नानुसार हैं- (i) कृषि, (ii) माइक्रो (सूक्ष्म), लघु और मध्यम उद्यम (iii) निर्यात ऋण, (iv) शिक्षा, (v) आवास, (vi) सामाजिक बुनियादी संरचना, (vii) नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य।
लेखक-पंकज पाण्डेय
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