प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कारपेट एरिया में वृद्धि

Carpet area of houses under Pradhan Mantri Awas Yojana

प्रश्न-हाल ही में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत एमआईजी-I और एमआईजी-2 श्रेणी की कारपेट एरिया में क्रमशः कितनी वृद्धि की गई है?
(a) 110 वर्ग मीटर, 125 वर्ग मीटर
(b) 120 वर्ग मीटर, 125 वर्ग मीटर
(c) 120 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर
(d) 125 वर्ग मीटर, 160 वर्ग मीटर
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 16 नवंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत ब्याज रियायत हेतु पात्र घरों के कारपेट एरिया में वृद्धि हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
  • सीएलएसएस की एमआइजी-1 श्रेणी में कारपेट एरिया को 90 वर्गमीटर से बढ़ाकर 120 वर्ग मीटर किया गया है।
  • एमआईजी-2 श्रेणी के तहत इस एरिया को वर्तमान 110 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 150 वर्ग मीटर कर दिया गया है।
  • यह परिवर्तन 1 जनवरी, 2017 से लागू होंगे।
  • ज्ञातव्य है कि इसी दिन एमआईजी हेतु क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को लागू किया गया था।
  • एमआईजी-1 श्रेणी के तहत 6 लाख और 12 लाख रुपये के बीच वार्षिक आमदनी वालों को 9 लाख रुपये तक का ऋण लेने पर ब्याज में चार प्रतिशत की रियायत दी गई है।
  • एमआईजी-2 श्रेणी के तहत 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट प्रदत्त है।
  • सीएलएसएस के लिए एमआईजी वर्तमान में 31 मार्च, 2019 तक लागू है।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=173565