नागरिकता (संशोधन), अधिनियम 2019

The Citizenship (Amendment) Bill, 2019
प्रश्न-हाल ही में चर्चा में रहे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) 12 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अधिनियम को मंजूरी दी।
(ii) इस अधिनियम का उद्देश्य अफगानिस्तान पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के 5 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
(iii) इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल (i) एवं (iii)
(b) केवल (ii)
(c) केवल (i) एवं (ii)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
  • 12 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को मंजूरी दी।
  • गौरतलब है कि यह विधेयक 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा से तथा 11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ था।
  • यह विधेयक नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है।
  • इस अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो तथा 6 समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई) से संबंध रखता हो और 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए हो अथवा जिन्हें भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट एक्ट, 1920 या विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत छूट मिली हो वो अब अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे।
  • इसके अतिरिक्त यह अधिनियम इस समूह के लोगों के लिए देशीयकरण की अवधि को 11 वर्ष से 5 वर्ष करता है।
  • इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।
  • इन आदिवासी क्षेत्रों में कर्बी आंगलोंग (असम), गारो हिल्स (मेघालय), चकमा जिला (मिजोरम), और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र जिला, इत्यादि शामिल हैं।
  • इसके अतिरिक्त यह अधिनियम बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत ‘इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit) में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा।
  • इनर लाइन परमिट (ILP) अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नगालैंड में भारतीयों की यात्रा को रेगुलेट करता है।
  • उल्लेखनीय है कि ILP विनियम 1873 के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है।
  • भारत में भारतीय नागरिकों के लिए बने इनर लाइन परमिट के इस नियम को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था।
  • यह दो तरह का होता है-

(i) पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाने वाला एक अल्पकालिक ILP।

(ii) नौकरी, रोजगार के लिए अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए बनाया जाने वाला IPL।

  • हाल ही में राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना द्वारा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 के प्रस्तावना को बदला।
  • जिसके अनुसार, अब मणिपुर भी आईएलपी स्टेट में शामिल हो गया है।
  • नागरिकता हासिल करने के परिणाम

(i) इन लोगों को उस तिथि से भारत का नागरिक माना जाना चाहिए जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया था (31 दिसंबर, 2014 से पहले) एवं

(ii) उनके विरुद्ध गैर-कानूनी प्रवास या नागरिकता से संबंधित कानूनी कार्यवाही को बंद कर दिया जाएगा।

  • इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर ओसीआई कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
  • रद्द करने का आदेश पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के बाद किया जाएगा।

लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Hindi/PassedLoksabha/370_C_2019_LS_H.pdf