जोखिम प्रबंध एवं पशुधन बीमा योजना

jokhim prabandh avam pashudhan bima yojana

प्रश्न-जोखिम प्रबंध एवं पशुधन बीमा योजना के तहत पशुपालक को प्रति परिवार अधिकतम कितनी पशु इकाईयों पर बीमा सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा?
(a) 3 पशु इकाई (b) 4 पशु इकाई
(c) 5 पशु इकाई (d) 7 पशु इकाई
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 13 दिसंबर, 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में जोखिम प्रबंध एवं पशुधन बीमा योजना लागू करने का निर्णय किया गया।
  • इस योजना हेतु मौजूदा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 4023.49 लाख रुपये आवंटित है।
  • इस राशि में केंद्र का अंश 1257.39 लाख, राज्यांश 1925.42 लाख तथा लाभार्थी का अंश 840.68 लाख रुपये शामिल है।
  • इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी 75 जिलों के पशुपालकों एवं किसानों के पशुओं की मृत्यु की दशा में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • इस योजना के तहत पशुपालक को प्रति परिवार अधिकतम 5 पशु इकाईयों पर बीमा सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • ध्यातव्य है कि बड़े पशुओं में एक इकाई का तात्पर्य एक पशु तथा छोटे पशु में एक इकाई का तात्पर्य 10 पशु निर्धारित किया गया है।
  • इस योजना के तहत 1,55,207 पशु इकाइयों को लाभान्वित किया जाएगा।
  • इस बीमा योजना से स्वदेशी एवं क्रॉसब्रीड दुधारू पशु, गाय एवं भैंस के अलावा भारवाहक पशु-घोड़ा, गधा, खच्चर, उफ्रँट, टट्टू, सांड़ तथा भैंसा और अन्य पशुधन जैसे बकरी, भेड़, सूकर एवं खरगोश भी आच्छादित होंगे।
  • इस योजना के लिए फंडिंग व्यवस्था भी निर्धारित कर दी गई है।
  • इस फंडिंग व्यवस्था के तहत नक्सल प्रभावित मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली जनपद में ए.पी.एल. वर्ग हेतु केंद्रांश 35 प्रतिशत, राज्यांश 50 प्रतिशत एवं लाभार्थी का अंश 15 प्रतिशत तथा सेवाकर निर्धारित किया गया है।
  • नक्सल प्रभावित जिलों में बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु केंद्रांश एवं राज्यांश 50-50 प्रतिशत तथा सेवा कर निर्धारित किया गया है।
  • सामान्य क्षेत्र, जिसमें प्रदेश के शेष 72 जनपद शामिल हैं, के लिए ए.पी.एल. लाभार्थियों हेतु केंद्रांश 25 व राज्यांश 50 प्रतिशत तथा लाभार्थी का अंश 25 प्रतिशत एवं सेवा कर निर्धारित है।
  • इसके अलावा सामान्य क्षेत्र के बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु केंद्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 50 प्रतिशत तथा लाभार्थी का अंश 10 प्रतिशत एवं सेवाकर निर्धारित किया गया है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=3245

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