गुजरात में शराब पीने और खरीद-बिक्री पर सजा का प्रावधान

The Govt of Gujarat has amended its Prohibition Law liquor production, sell and consumption

प्रश्न-हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा राज्य में शराब पीने और खरीद-बिक्री पर अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है?
(a) 5 वर्ष
(b) 7 वर्ष
(c) 8 वर्ष
(d) 10 वर्ष
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 15 दिसंबर, 2016 को गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में शराब पीने और खरीद-बिक्री पर 10 वर्ष तक की सजा के प्रावधान का संशोधन गुजरात निषेध अधिनियम में किया गया।
  • इसके साथ ही सरकार ने शराब की खरीद बिक्री पर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया है।
  • नए नियम के अनुसार गुजरात में शराब पीकर हंगामा करने वालों को भी कम से कम एक वर्ष एवं अधिकतम 3 वर्ष की सजा हो सकती है।
  • पूर्व में शराब पीकर हंगामा करने वालों पर सिर्फ सजा के तौर पर 1 से 3 माह तक की जेल एवं 200 से 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था।
  • शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने गए अधिकारी पर हमला करने वालों पर 5 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपये के दंड का प्रावधान किया गया है।
  • ध्यातव्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से राज्य में पूर्ण शराब बंदी कानून को लागू कर दिया गया है।

संबंधित तथ्य
https://twitter.com/vijayrupanibjp/status/809425434651852800
http://www.ndtv.com/india-news/gujarat-proposes-10-years-maximum-jail-term-for-violating-liquor-law-1638393
http://www.outlookindia.com/newswire/story/gujarat-proposes-to-make-liquor-law-tougher-maximum-jail-term-raised-to-10-years/962382
http://deshgujarat.com/2016/12/15/gujarat-govt-amends-prohibition-act-in-order-to-make-punishments-more-stringent/