कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016

The Taxation Laws (Second Amendment) Bill, 2016

प्रश्न-हाल ही में लोकसभा ने कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया। इस विधेयक में कराधान एवं निवेश हेतु किस योजना को प्रस्तावित किया गया है?
(a) श्रमिक कल्याण योजना
(b) कृषक कल्याण योजना
(c) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
(d)महिला कल्याण योजना
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 29 नवंबर, 2016 को कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 (The Taxation Laws (Second Amendment Bill,2016) लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया।
  • यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 में संशोधन करने वाला है।
  • इसका उद्देश्य कर अदायगी में चूक करने वाले करदाताओं पर अपेक्षाकृत उच्च दर से टैक्स लगाने के साथ-साथ भारी-भरकम जुर्माना का प्रावधान भी सुनिश्चित करना है।
  • इस विधेयक में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, (PMGKY), 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था नामक एक वैकल्पिक योजना को प्रस्तावित किया गया है।
  • इस व्यवस्था के तहत घोषणा करने वालों को अपनी अघोषित आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा और अपनी अघोषित आय पर 10 प्रतिशत की दर से अर्थदंड देना होगा।
  • इसके अलावा ‘प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण उपकर’ के नाम से एक अधिभार (Surcharge) भी कुल टैक्स राशि के 33 प्रतिशत की दर से लगाने का प्रस्ताव है।
  • कर अधिभार और अर्थदंड (कुल मिलाकर लगभग 50 प्रतिशत) के अतिरिक्त घोषणा करने वालों को अपनी अघोषित आय के 25 प्रतिशत को एक जमा योजना में जमा कराना होगा, जिसे आरबीआई द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016’ के तहत अधिसूचित किया जायेगा।
  • इस राशि को सिंचाई, आवास, शौचालयों, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, प्राथमिक शिक्षा, प्रथामिक स्वास्थ्य, आजीविका इत्यादि से जुड़ी योजनाओं में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।
  • इस अवधि (8 अक्टूबर से 30 दिसंबर 2016) में धन जमा कराने वालों ने अगर जानकारी नहीं दी और आयकर विभाग की जांच में पता चला कि ये काला धन है तो उससे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 75% प्रतिशत की दर से वसूली की जायेगी।
  • इसमें 60 प्रतिशत की दर से कर और कर राशि पर 25 प्रतिशत अधिभार लगाया जायेगा।
  • इसके साथ ही अगर जांच अधिकारी को उचित लगता है तो वह 10 प्रतिशत जुर्माना भी लगा सकता है।
  • अब लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल राज्यसभा जायेगा।
  • चूंकि बिल को धन विधेयक के तौर पर पेश किया गया है। इसलिए इसे राज्यसभा में पारित करना जरूरी नहीं।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=154450
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=56344
http://www.prsindia.org/billtrack/the-taxation-laws-second-amendment-bill-2016-4482/
http://www.thehindu.com/news/national/Amid-disruptions-uproar-Bill-to-tax-deposits-passed-in-Lok-Sabha/article16720245.ece