‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना

Ek Buta Beti ke Naam
प्रश्न-16 सितंबर, 2019 को संपन्न हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इस बैठक में ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना को लागू करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
(b) इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में बेटों और बेटियों के उचित पालन पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
(c) हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति-2019 को मंजूरी प्रदान की गई।
(d) द्वितीय विश्वयुद्ध में भागीदार सेनानियों को प्रतिमाह प्रदत्त वित्तीय सहायता को 3000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
  • 16 सितंबर, 2019 को संपन्न हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना को लागू करने को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में बेटियों तथा पौधों की रक्षा करना तथा इनके पालन-पोषण को बढ़ावा देना है।
  • योजना अंतर्गत इन दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं से लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा जाएगा।
  • मंत्रिमंडल द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार सेनानियों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता को 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 रुपये तथा उनकी विधवाओं को प्रदत्त प्रतिमाह सहायता राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
  • बढ़ी हुई दरें 1 सितंबर, 2019 से लागू होंगी।
  • इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पर्यटन के समग्र विकास हेतु हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति-2019 को भी मंजूरी प्रदान की।
  • इस नई पर्यटन नीति के अंतर्गत ईको पर्यटन, जैविक कृषि पर्यटन, स्नो पर्यटन, झील पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एवं धरोहर पर्यटन, स्वास्थ्य एवं वेलनेस पर्यटन एवं फिल्म पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।
  • इस नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों में विविधता लाकर पर्यटन के सतत विकास को सुनिश्चित बनाना, पर्यटन उद्योग हेतु मानव श्रम शक्ति विकसित करना व सक्षम बनाना और सभी वर्ग के पर्यटकों को सुरक्षित एवं बेहतर सुविधा प्रदान करना है।
  • भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा स्वीकृत की गई संसाधन सृजन एवं पर्यावरण संवर्द्धन एकीकृत विकास परियोजना के तहत 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना में शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई।
  • नॉन रिसाइकल-प्लास्टिक वेस्ट तथा विभिन्न अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुनः खरीद हेतु प्रस्तावित नीति के तहत 75 रुपये प्रति किग्रा. की दर से न्यूतनम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

लेखक-विजय प्रताप

संबंधित लिंक भी देखें…

https://himachal.nic.in/en-IN/

http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=14386