प्रश्न-रिजर्व बैंक ने कंज्यूमर लोन (उपभोक्ता ऋण) के मामलों में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार को _________ से घटा कर _____कर दिया है।
(a) 135 प्रतिशत, 90 प्रतिशत
(b) 110 प्रतिशत, 80 प्रतिशत
(c) 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(a) 135 प्रतिशत, 90 प्रतिशत
(b) 110 प्रतिशत, 80 प्रतिशत
(c) 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- सितंबर, 2019 में RBI ने क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उपभोक्ता ऋण के लिए जरूरी जोखिम भार को घटा दिया।
- पहले यह जोखिम भार 125 प्रतिशत था, जिसे अब 100 प्रतिशत कर दिया गया है।
- यद्यपि RBI ने उपभोक्ता ऋण के लिए जोखिम भार को घटाया है पंरतु क्रेडिट कार्ड के मामले में यह छूट नहीं दी गई है।
- प्रभाव
- जोखिम भार के घट जाने से बैंक अब ग्राहकों को उपभोक्ता उत्पादों, दो पहिया और तीन पहिया वाहनों को खरीदने के लिए अधिक लोन (ऋण) दे सकेंगे।
- ऐसा व्यक्तिगत ऋण और उपभोक्ता ऋण पर बैंकों की लागत कम हो जाने के कारण संभव हो सकेगा।
- जोखिम भार (Risk-weight)
- जोखिम भार वास्तव में वह पूंजी होती है, जो लोन डिफॉल्ट (ऋण चूक) की स्थिति में बैंक के काम आ सके।
- बैंकों को अलग से पूंजी इस प्रावधान में रखना पड़ता है।
- व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड लोन जैसे असुरक्षित माने जाने वाले लोन के लिए अभी तक कम से कम 125 प्रतिशत का रिस्क वेट रखने का प्रावधान था।
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