प्रश्न-उत्तर प्रदेश में नए एकल छविगृहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से कब तक प्रभावी रहेगी?
(a) 31 मार्च, 2018 तक
(b) 31 मार्च, 2019 तक
(c) 31 मार्च, 2020 तक
(d) 31 मार्च, 2021 तक
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 22 दिसंबर, 2016 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश में नए एकल छविग्रहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की।
- इस मंजूरी के तहत प्रदेश में नए एकल छविगृहों के निर्माण हेतु यदि किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त एकल छविगृह का निर्माण किया जाता है, तो उसे 5 वर्ष हेतु अनुदान की सुविधा मिलेगी।
- यह सुविधा छविगृह में जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात प्रथम फिल्म के प्रदर्शन की तिथि से अनुमन्य होगी।
- यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेगी।
- इस योजना का लाभ इस अवधि में निर्मित होने वाले ऐसे सभी एकल छविगृहों को मिलेगा, जिसने उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 में प्राविधानित नियमों के तहत लाइसेंस प्राधिकारी से निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त करके छविगृह का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया हो।
- इसके अलावा 31 मार्च 2020 तक छविगृह में सिनेमा प्रदर्शन हेतु निर्धारित प्रारूपों पर एवं उल्लिखित शर्तों पर लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो।
- प्रदेश में एकल छविगृहों के निर्माण हेतु कोई प्रोत्साहन योजना न होने एवं प्रदेश में लगभग 700 से अधिक एकल छविगृहों के बंद होने के कारण यह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।
- ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृहों के निर्माण हेतु वर्ष 1999 में प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी थी।
संबंधित लिंक
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=3295
https://tactstorage.blob.core.windows.net/docnews/task-doc-3d649c90-b355-4a48-a9c2-de787e1fc782.pdf
http://inextlive.jagran.com/gift-rain-in-elecation-period-146188