उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों को उद्योग का दर्जा

प्रश्न-16 मई, 2018 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक टिहरी में आयोजित हुई। प्रश्न में इस बैठक के संबंध में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह बैठक टिहरी झील में आयोजित हुई।
(b) बैठक में सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में संशोधन कर पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया।
(c) माइक्रो सेक्टर में रोजगार सृजन हेतु वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली नीति में 10 नई गतिविधियों को शामिल किया गया।
(d) 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन योजनान्तर्गत सभी 13 जनपदों के 13 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 16 मई, 2018 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक बैठक टिहरी में स्थित टिहरी झील में आयोजित हुई।
  • इस बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) नीति में संशोधन करते हुए पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया।
  • इसके तहत अब कायाकल्प रिजॉर्ट, आयुर्वेद, योगा, पंचकर्मा, बंजी जांपिंग, जॉय राइडिंग, सर्फिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग जैसे उद्यम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति के अंतर्गत आएंगे और उद्यमियों को इस नीति के अंतर्गत अनुमन्य सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
  • सरकार ने मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति के तहत आयुष और बेलनेस सेक्टर को लाने का निर्णय भी इस बैठक में किया।
  • इस निर्णय के अंतर्गत होटल, रिजॉर्ट, क्याकिंग, सी प्लेन उद्योग आयुर्वेद योगा जैसी 22 गतिविधियां/सेक्टर मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत विभिन्न लाभों हेतु अनुमन्य होंगे।
  • माइक्रो सेक्टर में रोजगार सृजन हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नीति में 11 नई गतिविधियों को शामिल किया गया है।
  • इन गतिविधियों में क्याकिंग, टेरेंनबाइकिंग, कैरावैन, ऐग्लिंग, स्टार गेसिंग, बर्ड वाचिंग जैसे कार्यों के लिए उपकरणों के क्रय हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस बैठक में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन योजनांतर्गत सभी 13 जनपदों के 13 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
  • मंत्रिमंडल द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 लाख रुपये राशि का फंड स्थापित कर तलाकशुदा/परित्यक्ता/एकल महिला के अतिरिक्त किन्नर श्रेणी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु 1 लाख रुपए तक का सहकारिता ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • इस कोष का संचालन सीडीओ की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर गठित समिति करेगी।

संबंधित लिंक
http://www.cm.uk.gov.in/upload/pressrelease/Pressrelease-2549.pdf