ई-फॉर्मेसी कंपनियों के लिए नया मसौदा जारी

प्रश्न- हाल ही में जारी ई फॉर्मेसी कंपनियों के दवा बिक्री संबंधी मसौदे के संबंध में क्या सही है/हैं?
(1) इसके अंतर्गत अब ऑनलाइन फॉर्मेसी चलाने वाले व्यक्ति/संस्था को ‘केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन’ में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
(2) इस मसौदे में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित ई-फॉर्मेसी का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
कूटः

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) न तो 1, न ही 2
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 1 अगस्त, 2018 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के संबंध में एक नया मसौदा जारी किया गया।
  • इस नए मसौदे (Draft) का मुख्य उद्देश्य ई-फॉर्मेसी के द्वारा दवाओं के ऑनलाइन बिक्री का नियमन करना एवं मरीजों को सही दवाओं तथा प्रमाणित पोर्टल तक पहुंच सुलभ बनाना है।
  • इस मसौदे के अनुसार, जो भी ऑनलाइन फॉर्मेसी चलाना चाहते हैं उन्हें देश के शीर्षस्थ औषधि नियामक और केंद्रीय आज्ञप्ति (licencing) प्राधिकरण, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drug Standard Control Organization) में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
  • इसके अंतर्गत पंजीकरण करने वाले आवेदक को 50 हजार रुपये लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा एवं साथ ही सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के नियमों का अनुपालन भी करना पड़ेगा।
  • इसके साथ ही ‘ई-फॉर्मेसी’ को निश्चित समय के भीतर मरीजों को दवा की आपूर्ति करनी होगी तथा साथ ही ‘ई-पोर्टल’ को 24/7 घंटे के लिए कॉल सेंटर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
  • इस मसौदे के अनुसार, यदि ‘ई-फॉर्मेसी’ कंपनियों के द्वारा नियमों की अवहेलना की जाएगी, तो ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940’ के तहत लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है।

लेखक-ललिन्द्र कुमार

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https://tech.economictimes.indiatimes.com/news/internet/indias-health-ministry-comes-out-with-draft-rules-on-sale-of-drugs-by-e-pharmacy/65653523
http://www.newsonair.com/Main-News-Details.aspx?id=352395
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/health-ministry-comes-out-with-draft-rules-on-sale-of-drugs-by-e-pharmacy/articleshow/65637893.cms