हरियाणा में व्यापारियों के लिए 2 बीमा योजनाओं की शुरूआत

प्रश्न-11 सितंबर, 2019 को हरियाणा में शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितनी राशि का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा?
(a) 3 लाख रुपये
(b) 5 लाख रुपये
(c) 10 लाख रुपये
(d) 5 से 25 लाख रुपये
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 11 सितंबर, 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाओं की शुरूआत की।
  • शुरू की गई दोनों बीमा योजनाओं का नाम ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ है।
  • मुख्यमंत्री व्यापार सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • इस बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु व्यापारी का जीएसटी के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री ने जानकारी प्रदान की कि आबकारी और कराधान विभाग द्वारा अब तक पंजीकृत 3.75 लाख व्यापारियों की सूची यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई है।
  • दूसरी योजना मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • यह 5 से 25 लाख रुपये तक का बीमा लाभ व्यापारियों को टर्न ओवर के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
  • हरियाणा माल और सेवाकर (HGST) अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत व्यापारियों को इन दोनों योजनाओं के तहत कवर किया जाएगा।
  • दोनों बीमा योजनाओं की वार्षिक प्रीमियम की लगभग 36.13 करोड़ रुपये की राशि सरकार वहन करेगी।
  • मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सफाई कर्मियों तथा शहरी सफाई कर्मचारियों का मासिक मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 12500 और 15000 रुपये किए जाने की भी घोषणा की।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/haryana-cm-launches-insurance-schemes-for-small-traders/articleshow/71086844.cms
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/haryana-cm-launches-two-insurance-schemes-for-traders-119091200013_1.html