संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक‚ 2023

प्रश्न – संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक‚ 2023 में लोक सभा‚ राज्य सभा राज्य विधानसभाओं‚ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है?
(a) 20 प्रतिशत
(b) 25 प्रतिशत
(c) 30 प्रतिशत
(d) 33 प्रतिशत
उत्तर – (d)
संबंधित तथ्य –

  • आरक्षण की शुरुआत विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद आरक्षण प्रभावी होगा।
  • जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा।
  • आरक्षण की अवधि 15 वर्ष तक होगी।
  • यह उस तारीख तक जारी रहेगा‚ जिसका निर्धारण संसद के किसी कानून द्वारा किया जाता है।
  • प्रत्येक परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रोटेट की जाएंगी‚ जैसा कि संसद के संविधान द्वारा निर्धारित किया जाए।
  • यह विधेयक वर्ष 2029 के लोक सभा चुनाव तक ही लागू हो सकेगा।
  • उल्लेखनीय है कि संविधान का संशोधन करके संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाआें के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक वर्ष 1996, 1998, 1999 और 2008 में पेश किया गया था।
  • पहले तीन विधेयक संबंधित लोक सभाओं के भंग होने के साथ समाप्त हो गए।
  • वर्ष 2008 में यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया गया‚ किंतु 15वीं लोक सभा के भंग होने के साथ ही यह भी समाप्त हो गया।

लेखक —विजय

संबंधित लिंक भी देखें…

https://prsindia.org/billtrack/the-constitution-one-hundred-twenty-eighth-amendment-bill-2023 https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Constitution_(128th_Amendment)_Bill_2023.pdf