प्रश्न-अभी हाल ही में वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संगमरमर और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स तथा संगमरमर और ग्रेनाइट स्लैब्स के लिए नई आयात नीति अधिसूचित की गयी है। यह नीति कब से लागू होगी?
(a) 1 अक्टूबर, 2016
(b) 2 अक्टूबर, 2016
(c) 3 अक्टूबर, 2016
(d) 4 अक्टूबर, 2016
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 18 सितंबर, 2016 को वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संगमरमर और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स तथा संगमरमर और ग्रेनाइट स्लैब्स के लिए नई आयात नीति को अधिसूचित किया गया।
- यह नई आयात नीति 1 अक्टूबर, 2016 से लागू होगी।
- नई नीति का लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं, निर्माताओं और प्रोसेसर्स के हितों के बीच संतुलन कायम करना और मार्बल तथा ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स के आयात हेतु भारी भरकम लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना है।
- संगमरमर ब्लॉक्स के आयात हेतु न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन कम किया जाएगा।
- घरेलू निर्माताओं के हितों की रक्षा हेतु संगमरमर और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स पर आयात शुल्क वर्तमान 10 प्रतिशत से 4 गुना वृद्धि कर, 1 अक्टूबर, 2016 से 40 प्रतिशत हो जाएगा।
- इसी तिथि से संगमरमर स्लैब्स के आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) कम करके 40 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्गमीटर किया जाएगा।
- संगमरमर स्लैब के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत होगा।
- ग्रेनाइट स्लैब्स के आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य कम करके 50 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर होगा।
- ग्रेनाइट स्लैब्स के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत होगा।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=55187
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=150873
http://www.thehindubusinessline.com/economy/new-import-policy-for-marble-travertine-blocks-notified/article9121062.ece