प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक‚ 2023

प्रश्न – प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक‚ 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) यह विधेयक राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त‚ 2023 को पारित किया गया।
(ii) यह विधेयक प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम‚ 1867 को निरस्त करता है।
(iii) इस विधेयक में पत्रों‚ पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण
के प्रावधान के साथ-साथ पुस्तकों की सूचीकरण का भी प्रावधान
है।
(iv) विधेयक में विदेशी पत्रिकाओं के प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन हेतु केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन है/हैं?
(a) केवल (i), (ii) एवं (iii)
(b) केवल (ii), (iii) एवं (iv)
(c) केवल (i), (iii) एवं (iv)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर – (d)
संबंधित तथ्य –

विधेयक से संबंधित अन्य तथ्य

  • विधेयक के अनुसार प्रकाशक‚ पत्रिका के पंजीकरण प्रमाण-पत्र विवरण या शीर्षक में संशोधन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को आवेदन कर सकता है।
  • पंजीकरण प्रक्रिया केवल एक चरण में पूरी की जाएगी।
  • आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को समाचार-पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन की अनुमति नहीं देने का प्रावधान विधेयक में किया गया है।
  • प्रेस रजिस्ट्रार जनरल सभी पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रमाण -पत्र जारी करेगा।
  • विधेयक में छोटे अपराधों के लिए ज्यादातर प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रावधान है।

लेखक — विजय

संबंधित लिंक भी देखें…

https://prsindia.org/billtrack/the-press-and-registration-of-periodicals-bill-2023