चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015

The Sugar Cess (Amendment) Bill, 2015

प्रश्न चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015 के अनुसार चीनी के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की सीमा 25 रु. क्विंटल से बढ़ाकर की गयी है?
(a) रु. 250/क्विंटल
(b) रु. 200/क्विंटल
(c) रु. 150/क्विंटल
(d) रु.125/क्विंटल
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 8 जनवरी, 2016 को चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015 को अपनी मंजूरी दे दी है।
  • इस सहमति से अब चीनी के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की उच्चतम सीमा 25 रुपये/क्विंटल से बढ़कर 200 रुपये/क्विंटल हो गयी है।
  • यह बिल लोक सभा में 15 दिसम्बर, 2015 को पारित हुआ था। इसे धन विधेयक के रूप में घोषित किया गया।
  • संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य सभा में यह बिल 14 दिनों के अंदर स्वीकृत होना आवश्यक था।
  • राज्यसभा में 14 दिन से अधिक समय होने के पश्चात राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के प्रावधानों के अनुसार इस विधेयक को अपनी सहमति प्रदान की।
  • यह संशोधन विधेयक चीनी उपकर अधिनियम-1982 का संशोधित रूप है।
  • यह संशोधन चीनी उपकर अधिनियम 1982 की धारा 3 की उपधारा 1 में हुआ है जिसमें शब्द ‘पच्चीस रुपये’ के स्थान पर ‘दो सौ रुपये’ प्रतिस्थापित किया गया।
  • इससे चीनी विकास निधि (SDF) के स्रोतों में वृद्धि होगी जिसका उपयोग चीनी मिलों के आधुनिकीकरण में किया जाएगा।
  • वर्तमान परिदृश्य में नकदी संकट से जूझ रहे गन्ना उत्पादकों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा जिससे चीनी के अर्थ-प्रबंधन के पुनरुद्धार में मदद मिलेगा।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://bombayhighcourt.nic.in/libweb/actc/yearwise/2016/2016.09.pdf
http://www.prsindia.org/uploads/media/Sugar%20Cess/Sugar%20Cess%20Amendment%20Bill%202015.pdf
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/sugar-cess-ceiling-hiked-to-rs-200-qtl-after-president-nod-to-bill-116011201011_1.html