कंपनी संशोधन (अध्यादेश), 2018

Bills Parliament

प्रश्नहाल ही में कंपनी संशोधन (अध्यादेश), 2018 प्रख्यापित किया गया इस अध्यादेश का उद्देश्य है
(a) व्यापार सुगमता को प्रोत्साहन देना
(b) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि करना
(c) सार्वजनिक कंपनियों के विनिवेश को प्रोत्साहन देना
(d) सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को बढ़ावा देना।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 2 नवंबर, 2018 को ‘कंपनी संशोधन (अध्यादेश), 2018 प्रख्यापित किया गया।
  • अध्यादेश का उद्देश्य बेहतर कॉर्पोरेट अनुपालन के साथ व्यापार सुगमता को प्रोत्साहन देना है।
  • अध्यादेश की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं-





  • 16 प्रकार के कॉर्पोरेट अपराधों का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालयों से स्वगृह न्याय निर्णयन को स्थानांतरित कर दिया गया है।
  • इससे विशेष अदालतों के मुकदमा भार में 60% से अधिक की कमी आएगी।
  • इस संशोधन से स्वगृह न्याय निर्णयन का क्षेत्र अधिनियम की मौजूदा 18 धाराओं से बढ़कर 34 धाराओं तक हो गया है।
  • छोटी कंपनियों एवं एकल व्यक्ति कंपनियों के लिए जुर्माना को घटाकर सामान्य कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने का आधा कर दिया गया है।




  • अध्यादेश में एक ऑनलाइन मंच पर एक पारदर्शी तथा प्रौद्योगिकी संचालित स्वगृह न्याय निर्णयन तंत्र की स्थापना और वेबसाइट पर आदेशों के प्रकाशन का प्रावधान किया गया है।
  • अधिनियम की धारा 441 के तहत निर्धारित क्षेत्रीय निदेशक की आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर अध्यादेश में 25 लाख रुपये कर दी गई हैं।

संबंधित लिंक…
http://www.prsindia.org/billtrack/the-companies-amendment-ordinance-2018-5489/
http://www.prsindia.org/uploads/media/Company%202018/Ordinance%20Summary%20-%20Companies%20(A)%20Ordinance,%202018.pdf
http://www.prsindia.org/uploads/media/Company%202018/The%20Companies%20Amendment%20Ordinance%202018.pdf
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1551235