RBI अधिनियम 1934 : दूसरी अनुसूची से ‘विजया बैंक’ और ‘देना बैंक’ की बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति

प्रश्न-‘विजया बैंक’ और ‘देना बैंक’ को RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है-
(a) 1 जून, 2019 से
(b) 1 मार्च, 2019 से
(c) 30 अप्रैल, 2019 से
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
  • 28 नवंबर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना के द्वारा ‘विजया बैंक’ और ‘देना बैंक’ पर अपनी स्थिति स्पष्ट की।
  • अधिसूचना के अनुसार, ‘विजया बैंक’ और ‘देना बैंक’ 1 अप्रैल, 2019 से RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है।
  • इसका आशय है कि 1 अप्रैल, 2019 से उन्होंने बैंकिंग व्यवसाय करना समाप्त कर दिया है और बैंकिंग कंपनी के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है।
  • ध्यातव्य है कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ‘बैंक ऑफ बड़ौदा’ में विलय कर दिया गया था।
  • भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी।
  • यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।

लेखक-पंकज पाण्डेय

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11744&Mode=0

https://www.business-standard.com/article/pti-stories/vijaya-bank-dena-bank-removed-from-second-schedule-of-rbi-act-119112801044_1.html

https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/AboutUs.aspx#one