प्रश्न-‘विजया बैंक’ और ‘देना बैंक’ को RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है-
(a) 1 जून, 2019 से
(b) 1 मार्च, 2019 से
(c) 30 अप्रैल, 2019 से
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(a) 1 जून, 2019 से
(b) 1 मार्च, 2019 से
(c) 30 अप्रैल, 2019 से
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 28 नवंबर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना के द्वारा ‘विजया बैंक’ और ‘देना बैंक’ पर अपनी स्थिति स्पष्ट की।
- अधिसूचना के अनुसार, ‘विजया बैंक’ और ‘देना बैंक’ 1 अप्रैल, 2019 से RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है।
- इसका आशय है कि 1 अप्रैल, 2019 से उन्होंने बैंकिंग व्यवसाय करना समाप्त कर दिया है और बैंकिंग कंपनी के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है।
- ध्यातव्य है कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ‘बैंक ऑफ बड़ौदा’ में विलय कर दिया गया था।
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी।
- यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।
लेखक-पंकज पाण्डेय
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11744&Mode=0