हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश, 2018

प्रश्न-हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम कर योग्य कारोबार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना किए जाने का निर्णय किया गया है?
(a) 12 लाख रुपये
(b) 15 लाख रुपये
(c) 20 लाख रुपये
(d) 25 लाख रुपये
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 12 अक्टूबर, 2018 को संपन्न हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 में संशोधन हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
  • संशोधन के तहत न्यूनतम कर योग्य कारोबार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने का निर्णय किया गया।
  • इससे राज्य में छोटे व्यापरियों को बड़ी राहत मिलेगी।
  • छोटे करदाताओं (कम्पोजीशन डीलर) को आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया है।
  • इसके तहत छोटे करदाता रिटर्न मासिक की बजाय त्रैमासिक जमा कर सकेंगे तथा करों का भुगतान भी त्रैमासिक किया जाएगा।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

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http://himachalpr.gov.in/OneNews.aspx?Language=2&ID=13025