स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने का आदेश

प्रश्न-हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने की कार्रवाई किस अधिनियम के तहत की गई?
(a) जल अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) (बी)
(b) जल अधिनियम, 1973 की धारा 17 (1) (बी)
(c) जल अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी)
(d) जल अधिनियम, 1978 की धारा 17 (1) (बी)
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 28 मई, 2018 को तमिलनाडु सरकार ने थूथुकुडी में स्थित स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने हेतु आदेशित किया।
  • सरकार के आदेश के बाद इस प्लांट को इसी दिन सील कर दिया गया।
  • कुछ समय पूर्व तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा इस प्लांट को स्थायी रूप से बंद करने हेतु सरकारी आदेश जारी किया गया था।
  • कुछ सप्ताह पूर्व इस प्लांट को बंद करने हेतु किए गए आंदोलन में पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
  • फैक्ट्री को बंद करने के निर्णय से इसमें कार्यरत 3500 से अधिक श्रमिक (जिसमें 2000 अनुबंध पर रखे गए श्रमिक शामिल हैं) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं।
  • यह कार्रवाई जल अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी) के तहत व्यापक सार्वजनिक हित में की गई है।
  • राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे बंद करने के लिए कहा था।
  • राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 9 अप्रैल, 2018 के आदेश में वेदांता लिमिटेड के कॉपर स्मेलटर प्लांट को संचालित करने के लिए सहमति हेतु नवीनीकृत नहीं किया था।
  • इस प्लांट को बंद करने की प्रक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल में शुरू की गई थी।
  • यह भारत का दूसरा बड़ा कॉपर बनाने वाला प्लांट है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/sterlite-copper-to-be-permanently-closed-says-tamil-nadu-government/article24014605.ece
https://www.telegraphindia.com/india/tamil-nadu-orders-permanent-closure-of-sterlite-copper-plant-dgtl-233655
https://www.hindustantimes.com/india-news/panneerselvam-says-sterlite-copper-plant-in-thoothukudi-will-be-closed/story-XVfUPpHuNcmVlocOANByGM.html
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/tamil-nadu-government-orders-permanent-closure-of-sterlite-plant-in-tuticorin/articleshow/64355730.cms