सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन

Government amends Rule 54 of CCS (Pension) Rules, 1972
प्रश्न-19 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना द्वारा सरकार ने अपने सेवाकाल में अल्पावधि में मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में पूर्व की अपेक्षा बढ़ी हुई दर से पेंशन देने की आवश्यकता के दृष्टिगत सिविल सेवाओं (पेंशन) नियम, 1972 के किस नियम में संशोधन किया है?
(a) 49
(b) 53
(c) 54
(d) 62
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
  • 19 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना द्वारा सरकार ने अपने सेवाकाल में अल्पावधि में मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में पूर्व की अपेक्षा बढ़ी हुई दर से पेंशन देने की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 में संशोधन किया है।
  • नियम 54 में संशोधन के अनुसार, सरकारी सेवा में शामिल होने के 7 वर्ष के भीतर कर्मचारी की मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी के परिवार को 10 वर्षों की अवधि हेतु अंतिम प्राप्त वेतन की 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से फैमली पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होगा।
  • 1 अक्टूबर, 2019 से पूर्व 10 वर्ष के अदंर 7 वर्ष की सेवा की सेवा पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी का परिवार 1 अक्टूबर, 2019 से बढ़ी हुई दर पर फैमिली पेंशन के पात्र होंगे।
  • इस संशोधन का लाभ केंद्रीय सशस्त्र बलों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को प्राप्त होगा।
  • उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व नियम 54 के तहत यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सात वर्ष से कम सेवाकाल में हो जाती थी, तो उसके परिवार को शुरू से ही 30 प्रतिशत की दर से फैमिली पेंशन प्रदान की जाती थी और अंतिम प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से परिवार को फैमिली पेंशन नहीं प्रदान की जाती थी।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

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