सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 102 व 115 में संशोधन

up cabinet desion regarding to civil procedure code 1908

प्रश्न-25 जून, 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में किस विधेयक के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 102 व 115 और माध्यस्थम और सुलह अधिनियम-1996 की धारा-2 (ङ) में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की?
(a) सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016
(b) सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017
(c) सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018
(d) सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 25 जून, 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2019 के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 102 व 115 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
  • संशोधन के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 102 में शब्द पच्चीस हजार रुपये के स्थान पर शब्द पचास हजार रुपये कर दिया गया है।
  • सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 की धारा 115 में शब्द पांच लाख रुपये के स्थान पर शब्द पच्चीस लाख रुपये कर दिया गया है।
  • इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद ने माध्यस्थम और सुलह अधिनियम-1996 की धारा-2 (ङ) में न्यायालय की परिभाषा में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।
  • इस निर्णय से उच्च न्यायालय के स्थान पर जनपद न्यायालय में केसों की सुनवाई होगी, जिससे लंबित केसों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें… http://information.up.nic.in/attachments/CabinetDecisionfile/ccfaa9ef64c5c1d2bbd0142a8bf67fba.pdf