प्रश्न-निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) 12 फरवरी, 2019 को संसद के बजट सत्र में सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक-2019 संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) में रखा गया।
(ii) यह विधेयक फिल्म पाइरेसी करने वालों के लिए 3 साल तक की सजा और 10 लाख तक के जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान करता है। सत्य कथन है/हैं-
(a) केवल (i)
(b) केवल (ii)
(c) (i) एवं (ii) दोनों
(d) न तो (i), न ही (ii)
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 12 फरवरी, 2019 को राज्य सभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया।
- गौरतलब है कि यह विधेयक सिनेमैटोग्राम अधिनियम-1952 की धारा 6AA को शामिल करने और धारा 7 को संशोधित करने का प्रावधान करता है।
- ध्यातव्य है कि धारा 6AA के तहत कोई भी व्यक्ति बिना लेखक या निर्माता की लिखित अनुमति के बिना उसके उत्पाद (फिल्म) की कापी नहीं तैयार करेगा।
- इसके अतिरिक्त अधिनियम सेक्सन-7 तीन साल की जेल और 10 लाख के जुर्माना अथवा दोनों की व्यवस्था करता है।
लेखक-धीरेंद्र त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Cinematograph%20%28A%29%20Bill%2C%202019.pdf