सिनेमैटोग्राफ (संसोधन) विधेयक, 2019

प्रश्न-निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) 12 फरवरी, 2019 को संसद के बजट सत्र में सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक-2019 संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) में रखा गया।
(ii) यह विधेयक फिल्म पाइरेसी करने वालों के लिए 3 साल तक की सजा और 10 लाख तक के जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान करता है। सत्य कथन है/हैं-
(a) केवल (i)
(b) केवल (ii)
(c) (i) एवं (ii) दोनों
(d) न तो (i), न ही (ii)
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 12 फरवरी, 2019 को राज्य सभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया।
  • गौरतलब है कि यह विधेयक सिनेमैटोग्राम अधिनियम-1952 की धारा 6AA को शामिल करने और धारा 7 को संशोधित करने का प्रावधान करता है।
  • ध्यातव्य है कि धारा 6AA के तहत कोई भी व्यक्ति बिना लेखक या निर्माता की लिखित अनुमति के बिना उसके उत्पाद (फिल्म) की कापी नहीं तैयार करेगा।
  • इसके अतिरिक्त अधिनियम सेक्सन-7 तीन साल की जेल और 10 लाख के जुर्माना अथवा दोनों की व्यवस्था करता है।

लेखक-धीरेंद्र त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/government-introduces-bill-in-rajya-sabha-to-amend-cinematograph-act-jail-term-fine-for-film-piracy/articleshow/67960420.cms

https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Cinematograph%20%28A%29%20Bill%2C%202019.pdf

http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1564020